बंद हो सकता है आपका PAN, खत्म होने वाली है पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन

PAN and Aadhaar link: अब PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। अगर आपने 31 दिसंबर 2024 (pan and aadhaar link last date) तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन डी-एक्टीवेट भी कर सकते है। इससे आपके लिए शेयर मार्केट में निवेश करना, टैक्स भरना या ऑनलाइन माध्यम से बड़ा लेनदेन करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने 30 जून, 2024 तक पैन और आधार को मुफ्त में लिंक कराने की सुविधा दे रखी थी। हालांकि, अब दोनों को लिंक कराने 1000 रुपये (pan and aadhaar link fee) का फाइन देना पड़ेगा।

पैन और आधार लिंक कराना जरूरी क्यों है?

  • पैन और आधार को लिंक कराने से सरकार को वित्तीय लेन-देन की निगरानी करने में मदद मिलती है।
  • इससे सरकार को यह पता लगाने में भी मदद मिलती है कि कितने लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं।
  • पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने से आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाता है।
  • इससे वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है, जैसे कि बैंक खाता खोलना, क्रेडिट कार्ड लेना।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना भी आसान हो जाता है। सब्सिडी जैसी सुविधा भी आसानी से मिल जाती है।

आधार-पैन लिंक न कराने से कितने लोगों पर जुर्माना लगा है?

30 जून, 2024 तक पैन और आधार को लिंक (pan aadhaar link) कराने का प्रोसेस मुफ्त था। हालांकि, देश में करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने फ्री डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन को आधार से लिंक कराया। उनसे पेनल्टी के तौर पर कुल 2,125 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। देश में मार्च 2024 तक 74 करोड़ से अधिक लोगों के पास पैन कार्ड था। इनमें से करीब 60.5 करोड़ लोग पैन और आधार लिंक करा चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधार से लिंक नहीं होने के कारण 11.5 करोड़ पैन डी-एक्टिवेट भी कर चुका है।

PAN and Aadhaar Link Process

आप अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस (pan and aadhaar link process)।

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • यूजर आईडी वाले कॉलम में PAN डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
  • यहां पैन को आधार से लिंक करने की एक पॉप विंडो खुलेगी।
  • ऐसा न होने पर प्रोफाइल सेटिंग पर जाकर आधार लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां पैन कार्ड की डिटेल्स- जैसे कि जन्मतिथि, लिंग और नाम दिखेगा।
  • इन डिटेल्स का आधार से मिलान करें। फिर लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।
  • सबकुछ सही होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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Shikha Singh
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