Explainer: कैसे टैक्स फ्री होगी 12.75 लाख रुपये तक की कमाई, आसान भाषा में समझिए पूरा कैलकुलेशन

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपये या इससे कम है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ लें, तो कुल 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। आइए इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं।

न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम में संशोधन हुआ है। इसके मुताबिक, 0 से 4 लाख रुपये तक आय टैक्स फ्री है। वहीं, 4 से 8 लाख रुपये तक पर 5 फीसदी और 8 से 12 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। सबसे अधिक 30 फीसदी टैक्स 24 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई पर लगेगा। 12 से 16 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं, 16 से 20 लाख रुपये के ब्रैकेट पर अब 20 फीसदी, 20 से 24 लाख रुपये पर 25 फीसदी और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

आय (रुपये में) टैक्स
0-4 लाख तक 0
4-8 लाख तक 5%
8-12 लाख तक 10%
12-16 लाख तक 15%
16-20 लाख तक 20%
20-24 लाख तक 25%
24 लाख से ऊपर 30%

सोर्स: वित्त मंत्रालय

12.75 लाख की आय टैक्स फ्री कैसे होगी?

इसे समझने के लिए आपको पहले टैक्स देनदारी को समझना होगा। अब 0-4 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। 4 से 8 लाख पर 5 फीसदी देना होगा। इस चार लाख पर 20,000 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी। अगले चार लाख यानी 8 से 12 लाख पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जो 40,000 रुपये होते हैं।

इस हिसाब से 12 लाख की सालाना आय पर 60 हजार रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी। यहां पर काम इनकम टैक्स का सेक्शन 87A आएगा। इसमें करदाताओं को टैक्स रिबेट मिलती है। यह ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 12,500 रुपये है और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 60,000 रुपये है। इसका मतलब है कि अगर आपकी टैक्स देनदारी 60,000 रुपये तक है, तो वह पूरी तरफ से माफ हो जाएगी।

इसका मतलब है कि आपकी 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लें। स्टैंडर्ड डिडक्शन का सीधा मतलब है कि टैक्स कैलकुलेशन के समय आपकी कमाई से 75 हजार रुपये सीधे घटा दिए हैं। इससे 12.75 लाख रुपये तक का सालाना आय पर आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा।

टैक्स रिबेट का लाभ कैसे मिलेगा?

टैक्स रिबेट का लाभ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त आपको मिल जाएगा। इसे आपके कुल टैक्स देनदारी पर गिना जाएगा। अगर आपकी टैक्स देनदारी 60,000 रुपये से कम होगी, तो आपको तत्काल वो छूट मिल जाएगी। फिर आप जीरो आईटीआर फाइल कर सकेंगे और टैक्स के पैसे बचा सकेंगे।

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Shubham Singh
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